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ITR Filing 2022-23: आईटीआर फाइल कैसे करें ?

आज के समय में हर वह व्यक्ति जो किसी न किसी तरीके से आय अर्जित कर रहा है। उसे अपनी आय का ब्योरा इंकम टैक्स विभाग को देना होता है। क्योंकि हमारे देश की आय का एक बड़ा हिस्सा हमारे दिये गए टैक्स द्वारा ही आता है। परंतु हर किसी व्यक्ति को अपनी इंकम पर टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है।

जिन व्यक्तियों की आय टैक्स के दायरे में आती है। केवल वे ही टैक्स देते हैं और इसके लिए उन्हें एक फॅार्म भरना होता है। जिसको ITR कहा जाता है। क्या आप आईटीआर के बारे में पता है? अगर नहीं तो आज का हमारा लेख आपके लिए है। आज हम अपने लेख के माध्यम से आपको के विषय में बताने जा रहे हैं। ITR क्या होता है? ITR कौन फाइल कर सकता है? घर बैठ ITR फाइल कैसे करें? इन सब के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी के लिए हमारे लेख को अंत तक पढ़ें। 

ITR क्या होता है?

आईटीआर का फुल फॅार्म Income tax return होता है केंद्र सरकार हमारी सालाना आय पर जो टैक्स लगाती है। उसे हम इंकम टैक्स यानी आयकर कहते हैं। आईटीआर एक प्रकार का फॅार्म होता है जिसमे आप अपनी आय की जानकारी भरते हैं। ITR से देश को जो धनराशि प्राप्त होती है, वह देश के विकास के लिए उपयोग की जाती है।

आयकर आपकी आय का एक छोटा सा हिस्सा है जो सरकार को दिया जाता है। यदि आपने कर के रूप में अतिरिक्त राशि का भुगतान किया है, तो आप रिटर्न भरकर धन का दावा कर सकते हैं। सरल शब्दों में, हम राष्ट्र के कानून के रूप में सरकार को कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं, और इसे हमारी आय से घटाया जाता है। हम आयकर का भुगतान करते हैं यदि हमारी वार्षिक आय कर योग्य स्लैब में आती है, जिसका अर्थ है कि हम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

आईटीआर कौन फाइल कर सकता है?

भारत में आयकर दाखिल करना अनिवार्य है, यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में आता है।

  1. ऐसे व्यक्ति जो संबंधित टैक्स स्लैब में आते हैं। 
  2. एक कंपनी या फर्म के एक वित्तीय वर्ष में किए गए लाभ या हानि।
  3. यदि टैक्स रिफंड का दावा करने की आवश्यकता है।
  4. यदि आय के मद में हानि को आगे ले जाने की आवश्यकता है।
  5. यदि भारत का निवासी होने के नाते, किसी के पास भारत के बाहर स्थित किसी भी संस्था में संपत्ति या वित्तीय हित है।
  6. यदि भारत का निवासी होने के नाते, कोई विदेशी खाते में हस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी है।
  7. यदि कोई धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए एक ट्रस्ट या एक राजनीतिक दल या एक शोध संघ, समाचार एजेंसी, शैक्षिक या चिकित्सा संस्थान, ट्रेड यूनियन, एक गैर-लाभकारी विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान, एक अस्पताल के तहत रखी गई संपत्ति से प्राप्त आय प्राप्त करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, कोई अथॉरिटी, बॉडी या ट्रस्ट।
  8. यदि कोई ऋण या वीजा के लिए आवेदन कर रहा है।
  9. यदि कोई एनआरआई भारत में स्रोतों के माध्यम से अपनी कोई या सभी आय प्राप्त करता है, तो वह आय भारत में कर योग्य होगी, और उसके लिए आयकर रिटर्न आवश्यक होगा। 

ऑनलाइन ITR कैसे फाइल करें?

  • आईटीआर दाखिल करने के लिए पहले आपको इंकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा। 
  • यदि आप इस पोर्टल पर नए हैं तो सबसे पहले पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करें। 
  • यदि आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है। तो पोर्टल पर जाकर अपनी यूजर आईडी के द्वारा लॅाग इन करें। 
  • आपको आपकी स्क्रीन पर ‘e-file’ नाम का एक टैब दिखाई दे रहा होगा। 
  • ‘e-file’के अंदर आपको  ‘File Income Tax Return’ का विकल्प नजर आएगा। इस विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। 
  • अपने असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करने के बाद “Continue” की बटन पर क्लिक करें। 
  • अब नीचे दिख रहे online mode को चुनें। 
  • उपयुक्त आईटीआर फॉर्म चुनें जो आप पर लागू हो
  • स्फिर “Filling Type” में जाकर 139(1)- Original Return सलेक्ट करें और फिर अपनी कैटेगरी के आधार पर वह “ITR FORM” सलेक्ट करें जिसे आप फाइल करना चाहते हैं। आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।
  • इसके बाद में आपको अपना कारण बताना है जिसके लिए आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। 
  • अब अपनी बैंक डिटेल्स को दर्ज करें। 
  • अब आपके सामने एक नया वेबपेज खुलेगा जिस पर पहले से ही कुछ जानकारियां दर्ज होंगी। एक बार चेक कर ले कि सारी जानकारियां सहीं है।
  • इसके बाद confirm करे और validate करें। 
  • अब वेरिफाई करने के लिए आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नं का उपयोग कर सकते हैं। 
  • रिटर्न फाइल हो जाने के बाद आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर रसीद भेज दी जाएगी।
  • एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, रिटर्न सत्यापित करें और उसकी एक हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न-1 क्या मैं खुद आईटीआर फाइल कर सकता हंू?

उत्तर- हां, इसके लिए आपको आयकर विभाग के पोर्टल पर लॅाग इन करना होगा। 

प्रश्न- 2 ITR कौन भर सकता है?

उत्तर- आईटीआर वहीं भर सकता है जो टैक्स स्लैब के अंतर्गत आता है। हमने ऊपर इसके बारे में विस्तार से बताया है। 

प्रश्न-3 आयकर रिटर्न 2022-23 कैसे भरें?

उत्तर- इसके लिए हमने आपको ऊपर स्टेप बाॅय स्टेप गाइड प्रदान की है। आयकर रिटर्न भरने के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग के पोटर्ल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

प्रश्न-4 क्या हम बिना CA के आईटीआर फाइल कर सकते हैं?

उत्तर- जी हां, आप बिना CA के भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आयकर विभाग के पोर्टल के कारण यह प्रक्रिया बहुत ही आसान हो चुकी है। 

प्रश्न-6 ITR कब भरा जाता है??

उत्तर- आईटीआर हर फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच भरा जाता है।

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